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आरोपी किशोर पर आरोप पत्र 21 दिनों में आने से
मुकदमा समाप्त

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 356/22 में सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं धारा 363,366ए में सुनवाई करते हुए
संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर बाल सुधार गृह गया से मुक्त करने का आदेश दिया,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में 29 /06/22 को प्रस्तुत किया गया था,13/07/22 को उम्र निर्धारण में शिक्षक की गवाही हुए,25/07/22 को अनुसंधानकर्ता गीता कुमारी द्वारा परिषद में केश डायरी और आरोप पत्र दाखिल किया गया,02/08/22 को किशोर को सारांश सुनाया गया,03/08/22 को गवाहों पर समन जारी किया गया, और सारी गवाही,बहस सुनने के पश्चात आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने वाद को संदेह के आधार पर  निष्पादित किया

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