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2 दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा

डीके अकेला का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय नवादा के एससी/ एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देशमुख ने सरजू राम के हत्या के मामले में पकरीवरावा थाना कांड संख्या 29/19 के नामजद अभियुक्त करू चौधरी उर्फ महेन्द्र चौधरी एवं बौना यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10000 रुपये का अर्थ दंड की सज़ा भी सुनाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पकरीवरावा कांड संख्या 29 /19 के सूचक भूषण यादव ने बताया कि 2 / 2 / 19 को मैं और सरजू राम ट्रैक्टर से नेवारी लेकर जा रहे थे कि मुख्य अभियुक्त कारु चौधरी के गांव सलेमपूर जैसे ही पहुँचा कि वहां पर बिजली का तार लटका हुआ था, उसे हटाने के लिए बोला तो कारु चौधरी हसूली से गर्दन पर मारा और बौना यादव यादव ने पिस्तौल से सरजू राम को गोली मार दिया। जिससे सरजू राम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस संदर्भ में सूचक भूषण यादव के बयान पर पकरीवरावा कांड संख्या 29/19 दर्ज की गई है।