औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधी
श सम्पूर्णानन्द तिवारी ने आज दिनांक 13-05-2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिले के विभिन्न समाचार पत्रो, प्रिट मिडिया, इलेक्ट्र्निक मिडिया के साथ अपने प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता की गय
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तथा राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित समाचार की पहूँच समाचार-पत्र के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुचाने में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है इसपर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया और राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अबतक की गयी तैयारियों तथा नोटिस प्रेषण की सूचना, सुलहनीय वादों में की कौन्सेलिंग तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित बेंच की सूची सभी प्रेस संवाददाताओं को उपलब्ध कराया गया। जिला जज द्वारा मिडिया के द्वारा सहयोग मिलने के कारण शहर के साथ-साथ दूर दराज के लोगो तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को समझा गया है आगे भी उनके द्वारा मीडिया के लोगो से कहा गया है कि संविधान के चतुर्थ स्तम्भ है और बिना उनके सहयोग के कोई भी कार्यक्रम का पूर्ण लाभ जन मानस तक नहीं पहूँच सकता है। जन मानस के हित को देखते हुए मीडिया इस राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रमुखता से प्रकाशित कर अधिक से अधिक लोगो तक इसकी जानकारी सुलभ करायें। जिला जज ने विश्वास जताया है कि सभी माध्यमों से की गयी प्रचार-प्रसार का असर इस बार का राष्ट्रीय लोक अदालत भी अपने निष्पादन के मामले में रिकाॅर्ड स्थापित करेगा। आगे जिला जज ने कहा कि किसी कारणवश अगर कोई सुलहनीय वाद में पक्षकार को अबतक या राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन तक नोटिस नहीं प्राप्त हुई हो वह भी उक्त तिथि को आकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस दिन बने हेल्प डेस्क या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क करें उनका वाद निश्चित रूप से निष्पादित किया जायेगा। 12 बेंचों के माध्यम से किया जायेगा वादों का निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में दिनांक 13-05-2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पुरी कर ली गयी है| और इससे सम्बन्धित अधिसूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना की प्रति सभी समाचार पत्रो, प्रिट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया को उपलब्ध कराते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर द्वारा बताया कि व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के लिए 09 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जायेगा इसी प्रकार अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर के लिए 03 बेंचों का गठन किया गया है जहां पर सुलहनीय वादों का निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी। सचिव ने बताया कि औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक में वादों के निष्पादन हेतु बेंच संख्या 01 मोटर दुर्घटना वाद, ईजराय वाद, भरण-पोषण वाद तथा पारिवारिक मामलें, बेंच संख्या बेंच संख्या 2 पर बैंक ऋण से सम्बन्धित वाद, बेंच संख्या 03 पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद। बेंच संख्या 04 पर सभी अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद का निष्पादन बेंच संख्या 05 में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी एवं एनआईएक्ट से सम्बन्धित वाद बेंच संख्या 06 में विद्युत, वन, श्रम, परिवहन, मापतौल, टेलीफोन तथा अन्य सभी दिवानी वाद एवं बेंच संख्या 07 पर श्री सुदीप पाण्डेय, श्री सचिन कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद बेंच संख्या 08 पर मो0 शाद रज्जाक सुश्री नेहा दयाल न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय आपराधिक वाद तथा बेंच संख्या 09 पर श्रीमती नेहा एवं सुश्री कणिका शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लम्बित सुलहनीय वाद का निष्तारण हेतु गठित की गयी है, इसी प्रकार अनुमण्डलीय न्यायालय दाउदनगर के लिए बेंच संख्या 10 पर अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित आपराधिक वाद एवं द0प्र0सं0 की धारा 107 एवं 144 तथा दिवानी वाद से सम्बन्धित मामले का निस्तारण किया जायेगा। बेंच संख्या 11 पर श्री सोनु सौरभ न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय आपराधिक वाद का निस्तारण तथा बेंच संख्या 12 पर श्री विकास कुमार रंजन वं श्री रवि शेखर वरशी, न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से सम्बन्धित सुलहनीय वाद तथा टेलीफोन से सम्बन्धित वादों की निस्तारण की कार्रवाई की जायगी। सचिव द्वारा बताया कि विभिन्न न्यायालयों तथा बैंक ऋण से सम्बन्धित लगभग आठ हजार नोटिस पक्षकारों को तामिला करायी गयी है, तथा 1650 का निस्तारण का लक्ष्य है, जिसका साकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। और इसका प्रचार-प्रसार भी व्यापक रूप से किया गया है इसलिए जागरूकता के माध्यम से चलाये गये अभियान में जिन-जिन लोगों तक इसका पैगाम पहुॅचा है स्वयं भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आकर अपने वादों को निस्तारण कराने में विशेष रूचि लें और इसका अधिक से अधिक फायदा आप लोगो को मिले इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार तत्पर है।
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