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बारुण थानाध्यक्ष को अदालत से शोकोज

औरंगाबाद से अधिवकता सतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बारूण थाना प्रभारी को शोकोज करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बारूण थाना कांड संख्या -244/23 में वाद दैनिकी की मांग -18/07/23 को की गई,
स्मारपत्र -07/08/23 को भेजा गया, परन्तु वाद दैनिकी आज तक अप्राप्त है, जिससे सुनवाई लम्बित है आज के आदेश में यह भी कहा गया है कि आप के द्वारा न्यायिक आदेश के
अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्यों नहीं वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएं।

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