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छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 27/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त रवि कुमार चांदी हसपुरा को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को आज छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए भादंसं धारा 354ए और
12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अपनी सहेली के साथ शौच कर लोट रही थी रास्ते में आरोपी ने मेरा हाथ पकड़ कर झाड़ी के तरह ले जाने लगा तो मे जोर जोर से चिल्लाई तो इस पास के लोग दोड़े , लोगों के आते देख आरोपी भाग खड़ा हुआ, आरोपी  गलत नियत से मेरा हाथ पकड़ कर खींच रहा था, आरोपी को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

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