तजा खबर

पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पाक्सो की धारा 8 में चार साल की सजा और पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को 25/05/22 को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराया था,19/12/19 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,26/06/20 से जमानत पर था,मगर जमानत के शर्तो के उल्लंघन पर न्यायालय के 28/04/22 को प्रोसेस 82 का आदेश के बाद अभियुक्त ने 06/05/22 को आत्मसमर्पण किया था,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *