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न्यायालय से नगर थाना प्रभारी औरंगाबाद को शोकोज जारी

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम चार राजेश सिंह ने रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -02/99 में सुनवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला 24 साल पुरानी है अभियुक्त अलिसेर उर्फ प्यारू औरंगाबाद नगर के टिकरी मुहल्ला निवासी है,घटना रफ़ीगंज पीएनबी में पाकेटमारी को लेकर भादंवि धारा
379/411 में 13/01/99 को दर्ज कराई गई थी , अधिवक्ता ने बताया कि सन् 2000 में ही न्यायालय को सुचना मिली थी कि अभियुक्त की मुत्यु हो गई और उस समय से अभियुक्त न्यायालय में अनुपस्थित है इसी कारण मृत्यु प्रतिवेदन की मांग न्यायालय द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही है जो अभी तक अप्राप्त है इसलिए आज शोकोज करते हुए दस दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि न्यायालय के आदेश अवमानना को लेकर क्यों नहीं वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाएं क्योंकि मृत्यु प्रतिवेदन के इंतजार में 24 साल से मामला कोर्ट में लंबित है।

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