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हर्ष फायरिंग दणडनिय अपराध, हो सकता है सजा और जुर्माना : नगर थानाध्यक्ष

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

औरंगाबाद पुलिस ने एक और अनोखा पहल शुरू की है। शादी -बिवाह या अन्य उत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग करने वालो पर पुलिस का अब पैनी नज़र रहेगा। हर्ष फायरिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए

कानून के दायरे में लायेंगी। जिसके तहत एक बर्ष का सज़ा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में औरंगाबाद नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि शहर के रमेश चौक, सभी मैरेज हॉल एवं प्रमुख स्थलों पर होडिंग भी लगाया जा रहा है। पुलिस के इस अनोखे पहल से आम लोगों में चर्चा ब्याप्त है तथा चहुं ओर प्रशंसा हो रहा है।

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