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मृतक के पत्नी को मिला 9 लाख का मुआवजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा गोह थाना काण्ड संख्या 37/20209 के मृतक सुमन विश्वकर्मा के पत्नी सोनी देवी को  09 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 09/2022 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।
             इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि मृतक सुमन विश्वकर्मा निवासी कोइलवां थाना हसपुरा दिनांक 06.03.2020 गया से अपने गाँव लौटने क्रम में ग्राम दरधा एवम कोचडीहरा के बीच के पास हाइवा पंजीयन संख्या बी0आर02 टी 0239   काफी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण धक्का लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। 


           चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि  को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाए जिससे कि बच्चो को भविष्य संवारने  में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
             राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित या पीडिता  को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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