बिना अनुमति घर में घुसकर बवाल पर हुई सज़ा
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 53/22 में तेजी से सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रामजीवन कुमार सिंह मकबूलपुर रफीगंज को भादंसं धारा 452 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है […]
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