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शराब व्यापारी दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में विशेष न्यायालय उत्पाद द्वितीय ने उत्पाद वाद 190/22, ट्रायल 5503/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त सुशील कुमार ,खान मुफ्फसिल को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 के धारा 30 ए में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03/05/23 निर्धारित किया है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि 14/09/22 को पुलिस को अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी जिसके सत्यापन के लिए हैदर अली
अ .नि .म. निषेध उत्पाद थाना औरंगाबाद ने पुलिस बल के साथ विजहर मोड़ रिसियप में एन एच पर वाहन जांच अभियान चलाया जिसमें एक फोर व्हीलर से अवैध 293 लीटर टनका देशी शराब बरामद किया गया था जिसमें चालक सुशील कुमार को घटना स्थल पर गिरफ्तार कर जप्ति सूची बना कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था, अभियुक्त को घटना के बाद 20/02/23 को जमानत मिली थी आज दोषी ठहराए जाने के पश्चात बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है,

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