गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने रफीगंज थाना कांड संख्या -59/11,,सत्रवाद संख्या -232/12,विचारण संख्या -347/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रूपलाल […]
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