सजा

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जानलेवा हमला के दोषी अभियुक्तों को हुईं दस साल की सजा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टआज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने आज उपहरा थाना कांड संख्या 32/11 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 24/05/22को दोषी करार सभी अभियुक्तों को आज सज़ा सुनाई गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जुगल किशोर शर्मा बैजलपुर उपहरा […]

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पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पाक्सो की धारा 8 में चार साल की सजा और पांच हजार

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पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।

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न्यायालय से दो ठग दोषी करार , तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना का एलान , जुर्माना न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम छः न्यायधीश राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठग को दोषी तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने

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सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह के अदालत से सभी छः अभियुक्तों को आजिवन करावास का एलान , मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 97/09 एसटीआर 67 /10 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी छः अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना भादवी के धारा 302 में सुनाई है तथा धारा 323मे तीन माह

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दोनों पक्ष के बहस सुन न्यायालय ने किया सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्ष का बहस सूना, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पहला अपराध है, बहुत गरीब घर का है,स्पेशल पीपी ने कहा बड़े पैमाने पर शराब के बरामदगी हुई है, कारोबारी हैं, अधिकतम सज़ा हो,दोनों पक्षों के

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पोक्सो एक्ट के तहत कुंदन को बीस साल का सजा , मामला टंडवा थाना क्षेत्र का।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने टडंवा थाना कांड संख्या 51/21 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह काला पहाड़ तेंदुआ टंडवा को भादवी की धारा 376और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में बीस साल की सजा

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शराब मामले में दोषी करार , अम्बा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था विकास , 24मई को होगा सजा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। 1295.5लिटर झारखंड निर्मित देशी शराब के साथ पकड़े गए अभियुक्त विकास दोषी करार,आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के उत्पाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश प्रथम सुनील दत्त पाण्डेय ने अम्बा थाना कांड संख्या 155/21,विचारण 263/22 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त विकास कुमार मेधराज विगहा मुफ्फसिल को टच कम्पनी झारखंड निर्मित देशी

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पोक्सो कोर्ट से सजा एवं अर्थ दण्ड का फैसला।

औरंगाबाद , खबर सुप्रभात । आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 22/2017 के एक मात्र काराधिन अभियुक्त अमरेंद्र सिंह सरेया गोह को आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादवी धारा 504 में एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह कारावास,506

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पत्णी हत्या मामले में न्यायालय से आजिवन करावास के सजा मुकर्रर

औरंगाबाद , खबर सुप्रभात। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में दोषी ठहराए गए एक मात्र काराधिन अभियुक्त सनीश कुमार, बक्सी बिगहा कासमा को भा द वि की धारा 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन

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