न्यायालय से दो ठग दोषी करार , तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना का एलान , जुर्माना न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम छः न्यायधीश राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठग को दोषी तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने […]