दुर्घटना के आवेदक को बीस लाख रुपये मुंवाबजा देने का न्यायालय ने दिया आदेश।
औरंगाबाद से सतीश स्नेही अधिवक्ता का रिपोर्ट। फर्जी दस्तावेज दाखिल कर हाइवा छोडाने के मामले में एडिजे बारह डा दिनेश कुमार प्रधान ने 23/05/22 को बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराये,आज न्यायालय ने इस वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए गाड़ी के मालिक को आदेश दिया कि […]
दुर्घटना के आवेदक को बीस लाख रुपये मुंवाबजा देने का न्यायालय ने दिया आदेश। Read More »