फिरौती के लिए अपहरण के दोषी को सज़ा कल सुनाई जाएगी
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने 19 साल पुरानी वाद माली थाना कांड संख्या 36/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त कपिल गिरि जमुहार रोहतास को भादंवि धारा 364 ए में दोषी करार दिया है और दुसरे अभियुक्त
फिरौती के लिए अपहरण के दोषी को सज़ा कल सुनाई जाएगी Read More »
