गोइठा चोरी में हुई हत्या के मामले में एक दोषी करार
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने एसटीआर -309/19 ,43/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बुधन पासवान बड़का गांव रिसियप को भादंवि धारा 302/34 में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 28/08/23 निर्धारित किया गया है, इस
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