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छेड़खानी में दो दोषी को हुआ तीन साल का जेल

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 236/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त शशि कुमार यादव सैफगंज , सुजीत कुमार […]

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दुष्कर्मी को 20 साल की सजा , 18 जुलाई को दिया गया था दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 19/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राजू कुमार चंदैली आ़ंती गया जो वर्तमान में आवासीय मार्डन एकाडमी वार्ड नं 26 पटेल नगर दाउदनगर

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सोमवार को गांजा बरामदगी में अभियुक्त को हुआ सज़ा,

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 410/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अवधेश सिंह अरवल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में दोषी पाते हुए आज ही सज़ा सुनाई, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने

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छेड़खानी मामले में सजा मुकर्रर

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 35/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी छोटु कुमार जगदेव नगर को छेड़खानी के मामले में निम्न धारा में सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल

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चोरी के आरोपी को हुआ तीन साल की सजा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टव्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस नेहा ने 18 साल पुरानी वाद नगर थाना कांड संख्या 236/04 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त बटु मियां मिनी बिघा नगर को आई पी सी की धारा 380 में दोषी पाते हुए तीन साल की

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प्राकृति विरूद्ध इंन्द्रिय भोग करने पर अक्षय को मिली बीस साल कारावास की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 128/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अक्षय कुमार सांडी कुटुंबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैस्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को

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लड़का का जन्म न देने पर पति ने किया था पत्नी की हत्या,
जिला जज ने दोषी पति को दिया आजीवन कारावास की सज़ा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टआज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने ओबरा थाना कांड संख्या 317/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि भा दं स की धारा 302 में आजीवन कारावास और

लड़का का जन्म न देने पर पति ने किया था पत्नी की हत्या,
जिला जज ने दोषी पति को दिया आजीवन कारावास की सज़ा।
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तीन साल की साधारण कारावास की सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 117/08,जी आर 1588/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालदेव यादव को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अलखदेव यादव बेला मुफ्फसिल

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नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार, 22 जुलाई को होगा सजा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज टंडवा थाना 33/20 में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त ओकिल यादव और आशिष यादव बिचकुरवा टंडवा को भा दं स की धारा 341,323,354ए और 12पोस्को ऐक्ट में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा

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युपी के वांटेड को तीन साल की सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टव्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम वन संतोष कुमार ने नवीनगर थाना कांड संख्या 261/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त अखिलेश ठाकुर मझिआंव नवीनगर को अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) में तीन साल की सजा, एक हजार

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