राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगा प्राथमिकी दर्ज

केन्द्रीय न्यूज डेस्क ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सिख समुदाय पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने नागेश्वर मिश्रा और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की अदालत में FIR दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट पहुंचे थे।