सभी अदालतों में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बनेंगे बार रुम और टायलेट : सीजेआई

केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा

देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सीजेआई सूर्यकांत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और हाई कोर्ट्स को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला, सब डिविजनल और तालुका अदालतों में महिलाओं के लिए अलग बार रूप और वॉशरूम का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए। कोई भी बहाना और औचित्य स्वीकार नहीं किया सकता है।