अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने मदनपुर थाना कांड संख्या -254/20, सेशन ट्राइल संख्या-82/23 में सुनवाई करते हुए मदनपुर थाना प्रभारी को न्यायिक आदेश के अवमानना पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद मृत्यु प्रतिवेदन के प्रतिक्षा में चल रही है इस सम्बन्ध में मदनपुर थाना प्रभारी को 30/07/26 को शोकोज किया गया था किन्तु आज तक न्यायालय में मृत्यु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे न्यायालय ने आदेश के अवहेलना मानते हुए जुर्माना लगाया तथा शोकोज किया है और कहा है कि शौकोज का जवाब सदेह उपस्थित होकर दाखिल करें, अधिवक्ता ने आगे बताया दाउदनगर थाना कांड संख्या -109/17 और रफीगंज थाना कांड संख्या -157/20 में भी सम्बंधित थानाप्रभारी को गवाहों को उपस्थित न कराने पर उनको शोकोज किया गया है।


