तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया, मिला परिवीक्षा का लाभ

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने सेशन ट्राइल संख्या -128/20,बंदैया थाना -17/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को भादंवि धारा -324 में दोषी ठहराया है लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त शिवनंदन यादव,राजनंदन यादव, श्यामनंदन यादव सुगी बेला बंदैया को भादंवि धारा -324 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर एक साल शान्ति व्यवस्था का बंधपत्र लेकर छोड़ दिया गया है, प्राथमिकी सूचक रघुनंदन यादव और अभियुक्तगण गोतीया है दिनांक 07/08/20 अभियुक्तों ने सूचकगण पर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के उद्देश्य हमला किया था,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवीक्षा का लाभ अभियुक्तों को आचरण सुधार, अच्छा नागरिक बनने के मौक़ा देने, जिविकापार्जन के रोजगार जारी रखने के लिए और जेल में भीड़ कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है।