औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने उत्पाद थाना कांड संख्या -698/23 में सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बोर्ड द्वारा निर्गत आदेश जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट 2015 की धारा -10(3) के अंतर्गत जारी किया गया था उस आदेश की अवहेलना पर न्यायिक आदेश का अवमानना मानते हुए शौकोज किया गया है और किस परिस्थिति में बच्चों के हित का अनदेखा किया गया बोर्ड के समक्ष 04/05/26 को क्यों नहीं उपस्थित किया गया, उत्पाद थाना प्रभारी को बोर्ड में 06/06/26 को सदेह हाजीर होने का आदेश दिया गया है।


