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प्राकृति विरूद्ध इंन्द्रिय भोग करने पर अक्षय को मिली बीस साल कारावास की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 128/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त अक्षय कुमार सांडी कुटुंबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को भादंसं की धारा 377 में दस साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त सज़ा होगी,वही 4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है, अभियुक्त को 30/06/22 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग लड़का के पिता ने 6/8/20 को थाना में दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने मेरे बच्चे को घुमाने के बहाने साईकिल से नदी किनारे ले गया, सुनसान देखकर बच्चे का पेंट खोलकर पिछे से प्राकृतिक विरुद्ध इंन्द्रिय भोग किया जिससे बच्चे को असहनीय दर्द और खुब खुन बहा, पहले बच्चे ने छुपाया,खुब प्यार से पुछने पर घटना की जानकारी दी, पहले कुटुंबा अस्पताल फिर तीन दिन सदर अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया , अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्चे से परिचित होने के कारण अभियुक्त ने घटना का अंजाम दिया था

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