अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी आर संख्या -306/25, जेजेबी संख्या -1016/26, दाउदनगर थाना कांड संख्या -638/25, में सुनवाई करते हुए एक विधि विरूद्ध किशोर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा में दो महीने सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस आदेश की एक प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा को भेजा जा रहा है ताकि विधि विरूद्ध किशोर के सामुदायिक सेवा सुनिश्चित करवाये तथा उस अवधि में विधि विरूद्ध किशोर के पहचान गुप्त रखते हुए उसके आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करें , सामुदायिक सेवा का आदेश विधि विरूद्ध किशोर को समाजिक परिवेश से बाहर जाने से बचाना है आचरण में शिष्टाचार लाना है।

