डीके अकेला की रिपोर्ट
नवादा जिले के अंतर्गत नगर के सबसे पुराने मिर्जापुर मोहल्ले में भी अंचल कार्यालय नवादा की ओर से ओ बी सी, एस सी/एस टी समुदाय के दो दर्जन से ज्यादा तकरीबन 28 लोगों को नोटिस भेजा गया है। अंचल अधिकारी,नवादा की ओर से कब्जे वाली जमीन से सम्बंधित कागजात की जांच के लिए मांग किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन इस नोटिस से लोगों में भयंकर दहशत और


अफरा-तफरी मचा हुआ है। नोटिस निर्गत किए गए लोगों का भोजन, पानी के साथ ही नींद भी हराम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी भूमिहीन को कानूनन विस्थापित नहीं किया जा सकता है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि आज कितने भूमिहीन गरीबों को सुशासन एवं कानून की राज में विस्थापित होने के लिए सब के सब विवश व लाचार होकर मुंहवाये खड़े हैं। एक तरफ तो सरकार प्रायोजित दहशत एवं आतंक व्याप्त है तो दूसरी तरफ विस्थापित होने वाले लोगों में बेहद नफ़रत व आक्रोश की ज्वाला धधक रही है। कब यह ज्वालामुखी विस्फोट करेगा और कौन सा विकराल रूप ग्रहण करेगा यह तो अभी भविष्य के गर्व में है।
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दरपेश है।
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विदित हो कि : – कार्यालय, अंचल अधिकारी, नवादा नगर
– : नोटिस : –
N B No. 221 , दिनांक : 12 जून 2026. को प्रेषित।
नाम -भूखी मांझी पिता गर्भू मांझी ,
पता -रेलवे गुमटी मिर्जापुर ,
इस,बजरिए नोटिस आवेदक के आवेदन/राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदनआवेदन में हल्का नगरपालिका मौजा मिर्जापुर, थाना नंबर : 360 अंतर्गत खाता न. ——– खेसरा न. – 465 , खतियानी रकवा — –
भू धारी का नाम – – – – – – – –
किस्म : – – – – – हाल सर्वे में खतियान में दर्ज़ है। प्रथम दृष्टया युक्त भूमि पर आपका इस भूमि पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण का आवेदन प्राप्त हुआ है।
भूमि का विवरण
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हल्का – नगरपालिका,मिर्जापुर, थाना न. : 360 , खाता न.- – –
खेसरा न.: 465 , रकवा – – – –
अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त भूमि से संबंधित अगर किसी प्रकार के राजस्व दस्तावेज/सक्षम किसी न्यायालय का आदेश उपलब्ध हो तो सभी साक्ष्यों को अपने साथ लेकर दिनांक : 4 जुलाई 2026 को 11 बीजे अपराह्न में औद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अंचल कार्यालय,नवादा सदर में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि अगर उक्त तिथि के बाद यदि किसी प्रकार के राजस्व दस्तावेज या सक्षम न्यायालय का आदेश इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया जाता है तो अन्यथा आपके विरुद्ध अतिक्रमण अधिनियम वाद के अनुसार सुसंगत कानूनी प्रावधानों व विधि सम्मत धाराओं में प्राथमिकी फर्ज कराई जाएगी तथा अतिक्रमण सामग्री को हटाया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा, जिसमें होने वाले लागत वसूली नियमानुसार खास कर आपसे ही की जाएगी।
इसे सख्त ताक़ीद समझें।

