स्पेशल कोर्ट ने चार माह में किया वाद निष्पादन

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या -16/26, जी आर -10/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पत्नी ने अपने पति कविन्द्र कुमार सिंह अरवल पर आरोप लगाया था कि पति दारू पीकर हमारे साथ हमेशा मारपीट करते हैं और आज 08/01/26 को भी हमारे साथ मारपीट किया और नाबालिग लड़की से रिश्ता को शर्मसार करते हुए छेड़खानी किया, आज़ निर्णय पर न्यायालय ने अभियुक्त को बिहार मध निषेध उत्पाद एक्ट की धारा -37 के तहत दोषी ठहराया और तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया है, बीएनएस की धाराओ और पोक्सो एक्ट की धाराओ में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता औरंगाबाद शहर में किराया पर रहती थी पति द्वारा दारू पीकर मारपीट करने से और बच्ची को तंग करने से दुखी होकर नगर थाना में बीएनएस की धारा -126(2)3(5)115, पोक्सो एक्ट की धारा 8,12और बिहार मध निषेध उत्पाद एक्ट की धारा 37 मे प्राथमिकी दर्ज कराई थी