औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने फेसर थाना कांड संख्या -67/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधिन एकमात्र अभियुक्त विश्वकर्मा पासवान खैरा सलेम फेसर को बीएनएस की धारा -87 में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है,बीएनएस धारा -137(2) तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और पोक्सो एक्ट की धारा -12 में दो साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त को दस माह 28 दिन जेल में रहने के दौरान विचारण पुरा कर लिया गया है, अभियुक्त शादीशुदा था और बाल-बच्चेदार था फिर भी समाज में गन्दा काम किया तो कोर्ट ने कठोर सज़ा सुनाकर एक संदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने अभियुक्त पर नाबालिग के बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था जिस आवेदन पर थाना ने 13/06/25 को प्राथमिकी दर्ज की थी

