जबरन अपहरण के मामले में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने जबरन अपहरण और पोक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि फेसर थाना कांड संख्या -67/25, पोक्सो केस -134/25 में
निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त विश्वकर्मा पासवान खैरा सलेम फेसर को बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धाराओ में दोषी करार दिया है अभियुक्त शादीशुदा था, बाल-बच्चेदार था फिर भी गंदा काम किया जिसके कारण जेल में अभी तक बंद हैं कल सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक 08/06/25 को अभियुक्त पर बहला-फुसला ले जाने का आरोप लगाया था जिस पर थाना द्वारा 13/06/25 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए अभियुक्त को अनुसंधान के क्रम गिरफ्तार किया गया था और पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराई गई थी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि केस दर्ज होने के एक साल के अंदर फैसला आया है।