औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या -502/24, पोक्सो केस -115/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त सुनील कुमार बनौली बारूण को पोक्सो एक्ट की धारा -10 में पांच साल सश्रम कारावास की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, धारा 08 में तीन साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, दोनों सज़ाए साथ साथ चलेगी, न्यायधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने डीएलएसए औरंगाबाद को निर्देश दिया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाई जाए, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 29/11/24 को बताया था कि शादी में सम्मिलित होने के लिए सपरिवार तैयार हो रहें थे छोटी लड़की को कॉर्नर वाले रूम में सुला दिया था तैयार होकर बच्ची को उठाने गये तो बच्ची गायब थी काफी खोजबीन के बाद पता चला कि एक खटाल में काम करने वाला बहिरा बच्ची को गोद में उठा कर बांध तरफ ले गया है , परिजन दोड़कर बांध तरफ गये तो एक मकान में बच्ची की आवाज आ रही थी उस मकान में पहुंचते अभियुक्त को बच्ची के साथ गलत हरकत करते पकड़ा और नाम पता पुछकर पुलिस को सुपर्द कर दिया।

