मृत छात्रा के परिजनों को मिलेगी 660400 मुआवजा
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट मृत छात्रा के परिजनों को मिलेगी 6604आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह 3 ने मोटर दुर्घटना वाद 06/14 में सुनवाई करते हुए रिलायंस जेनरल इंस्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर मृत छात्रा के माता पिता को 660400रू मुआवजा […]
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