सजा

नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार, 22 जुलाई को होगा सजा का एलान

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज टंडवा थाना 33/20 में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त ओकिल यादव और आशिष यादव बिचकुरवा टंडवा को भा दं स की धारा 341,323,354ए और 12पोस्को ऐक्ट में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा […]

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युपी के वांटेड को तीन साल की सजा मुकर्रर।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टव्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम वन संतोष कुमार ने नवीनगर थाना कांड संख्या 261/19 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त अखिलेश ठाकुर मझिआंव नवीनगर को अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) में तीन साल की सजा, एक हजार

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दहेज हत्यारोपी को आजिवन करावास, मामला रफीगंज थाना क्षेत्र का।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त पिन्टु सिंह बाबुगंज रफीगंज को भादवी धारा 304 बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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दहेज हत्यारोपी को आजिवन करावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट दहेज हत्यारोपी को आजीवन कारावास आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त पिन्टु सिंह बाबुगंज रफीगंज को भादवी धारा 304 बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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औरंगाबाद ब्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से आर्म्स एक्ट मामले में सजा मुकर्रर , सोलह बर्ष पुराने मुकदमा का हुआ निष्पादन , बंध पत्र विखंडित कर दोषी को भेजा गया जेल।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा ने आज अवैध हथियार रखने के अपराध में, मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 16/06 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त शिवयादव चौखड़ा मुफ्फसिल को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) और धारा 26 में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं

औरंगाबाद ब्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से आर्म्स एक्ट मामले में सजा मुकर्रर , सोलह बर्ष पुराने मुकदमा का हुआ निष्पादन , बंध पत्र विखंडित कर दोषी को भेजा गया जेल। Read More »

पोक्सो एक्ट के तहत सजा मुकर्रर , मामला ढिबरा थाना क्षेत्र का।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। औरंगाबाद में सर्वाधिक पोक्सो एक्ट के वाद ,कम समय में निष्पादन करने वाले व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने ढिबरा थाना कांड संख्या 06/17 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त जहांगीर अंसारी चौरिया ढिबरा को 4 पोक्सो एक्ट

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आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जानलेवा हमला के दोषी अभियुक्तों को हुईं दस साल की सजा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्टआज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने आज उपहरा थाना कांड संख्या 32/11 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 24/05/22को दोषी करार सभी अभियुक्तों को आज सज़ा सुनाई गई, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जुगल किशोर शर्मा बैजलपुर उपहरा

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पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने देवकुंड थाना कांड संख्या 50/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रिपु उर्फ विपिन कुमार को पाक्सो की धारा 8 में चार साल की सजा और पांच हजार

पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास। Read More »

पास्को एक्ट में चार साल के सजा मुकर्रर इसके अलावा पांच हजार का जुर्माना , जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।

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न्यायालय से दो ठग दोषी करार , तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना का एलान , जुर्माना न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम छः न्यायधीश राहुल किशोर ने रफीगंज थाना कांड संख्या 235/21 में सुनवाई करते हुए दो ठग को दोषी तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने

न्यायालय से दो ठग दोषी करार , तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना का एलान , जुर्माना न देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। Read More »