तीन साल की साधारण कारावास की सजा मुकर्रर।
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 117/08,जी आर 1588/08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त लालदेव यादव को तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अलखदेव यादव बेला मुफ्फसिल […]
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