पटना संवाद सूत्र ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा
राष्ट्रीय राज् मार्ग प्राधिकरण ( NHAI) ने सड़क हादसों में एंबुलेंस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब अगर एंबुलेंस हादसे की सूचना मिलने के बाद देरी से पहुंची तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, सूचना मिलते ही 2 मिनट में न चली एंबुलेंस को हर मिनट की देरी पर 5000 का जुर्माना लगेगा। नियम के तहत एंबुलेंस को 10km के भीतर किसी भी हादसा स्थल पर 10 मिनट में पहुंचना होगा।
