मंत्री ने जिलाधिकारी सह समाहर्ता को अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश, पूर्व में सीओ द्वारा पटना हाईकोर्ट में झूठे हल्फनामा दाख़िल कर न्यायालय को किया गया गुमराह, अप्रीय घटना की संभावना प्रबल

औरंगाबाद ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा


दाउदनगर थाना क्षेत्र के अंगराही निवासी सह अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय जितेन्द्र कुमार सागर ने   राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को दिनांक 14 जूलाई को आयोजित सहयोग कार्यक्रम में आवेदन देकर ध्यान आकृष्ट कराया  कि अपने गांव अंगराही में भू माफिया एवं पेशेवर अपराधीगण द्वारा आम गैरमजरूआ सरकारी जमीन  आम रास्ता हो या

जितेन्द्र कुमार सागर, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट

जलाशय के साथ-साथ देवी मंदिर के जमीन को भी लंबे समय से अतिक्रमण कर के अपना आवासीय मकान- सहन का उपयोग कर रहे हैं| जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में आम जनता द्वारा भी जिला पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कई बार सूचित किया है लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कारवाई नहीं हुआ है| इस लिए कि कब्जा करने वाले सभी लोग दबंग हैं |जिसके कारण स्थानीय पदाधिकारी नही स्थल पर जाना और नहीं नापी करना  जरूरी समझते हैं|अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार सागर को मानें तो पटना उच्च न्यायालय मे तत्कालीन सीओ विजय कुमार द्वारा झूठा हलफनामा दायर कर सूचित कर दिया गया  कि अतिक्रमण हटा दिया गया है| उन्होंने आशंका ब्यक्त करते हुए कहा कि गांव में कभी भी बड़ी घटना घट सकती है जिसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे| पदाधिकारीगण की रवैया से आम जनता में काफी रोष व्याप्त है| अतिक्रमण वाली भूमि मौजा अंगराही थाना नंबर 90 खाता संख्या 53,23 एवं प्लॉट संख्या 386, 377, 378, 450 ,497, 463, 464, 465 ,466 एवं 555 में अवस्थित है |इस सारी बातों को माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना द्वारा सुनने के बाद उक्त आवेदन पर समाहर्ता औरंगाबाद को आदेश दिया कि “मामला गंभीर है समुचित कार्रवाई करें”|