राजा हिन्दुस्तानी को बीस साल कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या -406/24, पोक्सो एक्ट वाद संख्या -163/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त राजा कुमार उर्फ राजा हिन्दुस्तानी को भी इस्माइल पुर चिड़िया बिगहा को भादंवि धारा -87 में सात साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और पोक्सो एक्ट की धारा -4(2) में बीस साल कारावास की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन मास अतिरिक्त कारावास होगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का प्रयास करें, अभियुक्त को 06/07/26 को इस वाद में दोषी करार दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 19/09/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 27/08/24 को मेरी नाबालिग लड़की प्रतिदिन के भांति स्कूल गई थी मगर लोट के वापस नहीं आई तो रिस्तेदारो से पता चला कि अभियुक्त ने बहला-फुसलाकर मेरी नाबालिग लड़की को अपहरण कर लुधियाना ले गया है, और प्रवेशन लौगिक हमले किये है, अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी अभियुक्त इस वाद में पुर्व में छः महीने 15 दिन जेल में रह चुका है।