औरंगाबाद:अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने दो वादों के सुनवाई पुरी करते हुए निर्णय पर दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या -406/24 में काराधीन अभियुक्त राजा कुमार इस्माइल पुर चिड़िया बिगहा कोच गया को बीएनएस की धारा -65(1) और 4(2) पौक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 13/07/26 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19/09/24 अभियुक्त पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर लुधियाना ले जाने का आरोप लगाया था, घटना के दिन प्रतिदिन के भांति पीड़िता स्कूल के लिए घर से निकली थी शाम को घर न लोटने पर रिश्तेदारों से पुछताछ पर अभियुक्त लड़के की जानकारी मिली तो न्याय के लिए इस संदर्भ में थाना में आवेदन दिया, वहीं एक दुसरे कासमा थाना कांड संख्या -87/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने अभियुक्त गुंजन सिंह को बंदेया औरंगाबाद को बीएनएस की धारा 65(1)
और 4(2) पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -10/07/26 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी 28/06/25 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पीड़िता अल्ट्रासाउंड के लिए रफीगंज गई थी तो अभियुक्त ने बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और दुसरे दिन देवकुंड ले जाकर जबरन शादी कर लिया इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को फोन पर रोते-बिलखते हुए दिया था।


