दो माह सामुदायिक सेवा का आदेश

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा

किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी आर -74/21, जेजेबी वाद -324/26, दाउदनगर थाना कांड संख्या -275/21 में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को दो महीने सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्पेशल एक्ट हरिजन एक्ट का वाद में एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को स्वस्थ उपकेंद्र संसा दाउदनगर में दो महीने सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वस्थ उपकेंद्र संसा दाउदनगर को आदेश दिया गया है कि दो महीने के कार्यविधि के विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय तक किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करें, किशोर न्याय बोर्ड के धारा -74 का पालन करते हुए कालावधि,नाम ,पता उजागर न करें।