तजा खबर

पोक्सो एक्ट में दोषी को सजा मुकर्रर

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 25/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त फरीद खान बनतारा देवकुंड को पोक्सो एक्ट और भादंसं धारा 376 में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी अभियुक्त को 21/11/22 को सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के मां ने दर्ज कराते हुए 22/07/21को प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्त कई माह से यौन शेषण कर रहा था और किसी को बताने पर हत्या करने का धमकी देता था , मजबूर होकर न्याय के लिए आगे बढ़ी, और कोर्ट द्वारा सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 21 नवंबर निश्चित की गई है

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *