चल- अचल संपत्ति की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर मिलने के बाद भी जब नहीं हुई तो हाईकोर्ट में दाखिल हुआ एमजीसी याचिका


अम्बा ( औरंगाबाद ) खबर सुप्रभात समाचार सेवा


कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत ग्राम परता निवासी आलोक कुमार ने चल अचल संपत्ति का जांच नहीं किये जाने पर पटना हाईकोर्ट में कोर्ट आफ कंडेम (MJC No15896/26 )दायर किया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत परता के मुखिया श्याम बिहारी राय उर्फ श्याम बिहारी पासवान व उनके परिजनों का चल -अचल संपत्ति का जांच कराने की मांग

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के अलावे राज्य सरकार को पत्र लिखकर किये थे। लेकिन जब जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा जांच नहीं किया गया तो पटना उच्च न्यायालय में CWJC No 6922/24 के तहत पीएलआई दाख़िल कर चल अचल संपत्ति का जांच कराने के लिए गुहार लगाये थे। जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने के आदेश के आलोक में पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से बार बार अनुरोध करने और आवेदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया गया था। लेकिन अनुरोध और आवेदन को बार-बार नज़र अंदाज़ किया जाता रहा। बार बार नज़र अंदाज़ करने के फलस्वरूप आलोक ने पुनः पटना हाईकोर्ट का रुख किये और कोर्ट आफ कंडेम (MJC No15896/26) दायर करने के लिए मजबूर हुए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित पदाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार मुखिया व उनके परिजनों द्वारा 1990 के बाद से आज तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया गया है।