हत्या मामले में बाप बेटा को आजीवन कारावास

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज नवम ने एसटीआर -557/23,जी आर -227/23, दाउदनगर थाना कांड संख्या -299/23 मे सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि शिवम कुमार और रंजीत चन्द्रवंशी चौरम दाउदनगर को भादंवि धारा -302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है,जेल में बिताए अवधि सज़ा में समाहित होगा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता मिलें, अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को 23/06/26 को उल्लेखित धारा में दोषी करार दिया गया था, अभियुक्त शिवम कुमार घटना के समय से जेल में बंद हैं ,वाद सूचक नीरज कुमार चौरम दाउदनगर ने 20/05/23 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि चाची संजु कुंअर सुबह 5:30 बजे घर से बाहर से शौच कर लोट रही थी तब रास्ते में चापाकल के पास चाची को अभियुक्तों से किसी बात को लेकर बहस हो गई शिवम् कुमार ने चाकू तो उसके पिता ने लाठी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, इलाज के क्रम में 22/ 05/23 को चाची संजु कुंअर की मृत्यु हो गई थी।