हत्या के जुर्म में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में
प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने एसटीआर -206/01, मुफ्फसिल -452/2000 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया है,लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त नवलाख यादव बेला को भादंवि धारा -302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है तीन अन्य अभियुक्त महेंद्र यादव, योगेन्द्र यादव और लालदेव यादव को दोषमुक्त किया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 09/07/26 को निर्धारित किया गया है,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक विशुनदेव यादव बेला ने 29/10/2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरा छोटा भाई बबन यादव रात 09 बजे खेत में पानी पटा रहा था तब नवलाख यादव ने
अन्य अभियुक्तों के उपस्थित में बबन यादव को शस्त्र से गोली कर हत्या दिया था।