हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने टंडवा थाना कांड संख्या -16/2004, सेशन केस नम्बर -1440/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है,लोक अभियोजक अजय कुमार संतोष ने बताया कि अभियुक्त लखन भुईयां मनोहरी टोला,नागाडिह,टंडवा को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अभियुक्त लखन भुईयां को 06/06/26 को एक व्यक्ति के हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था और एक अन्य अभियुक्त संतोष भुईयां को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 12/03/04 अभियुक्तों के द्वारा एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट करने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने पर प्राथमिकी में न्यायालय के अनुमति से भादंवि धारा 302 जोड़ा गया था और ट्रायल शुरू किया गया था दो दशक बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिल गया