राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों का त्वरित निस्तारण करायें, -यातायात चालान के निस्तारण हेतु विशेष कैंम्प की व्यवस्था- प्रधान जिला जज, राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रधान जिला जज द्वारा किया गया प्रेस कांफ्रेंस

औरंगाबाद से अम्बुज कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राजीव रंजन कुमार द्वारा जिला के विभिन्न समाचार पत्रो, प्रिट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें दिनांक 09-05-2026 को आयोजित होने वाले इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में प्राधिकार के द्वारा किये किये गये कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभिन्न संवाददाताओं को उपलब्ध कराया गया। प्रधान जिला जज ने न्यायालयों से सम्बन्धित सुलहनीय वादों में अबतक की गयी कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा सभी संवाददाताओं को उपलब्ध कराया गया। प्रधान जिला जज द्वारा बताया कि दिनांक 09-05-2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय वादों से सम्बन्धित नोटिस को विभिन्न थाना के माध्यम से पक्षकार को हस्तगत कराया गया है साथ ही तामिला प्रतिवेदन पर प्राप्त मोबाईल संख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित रहने हेतु भी सूचित किया गया है। प्रधान जिला जज द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित विविध गतिविधियों को अपने अखबार एवं इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से बृहत प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी पत्रकारो का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्ति पर आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ 09 मई 2026 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है इसके लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साथ आगे भी पूर्ण सहयोग सभी संवाददाताओं का मिलता रहेगा, ऐसा सभी संवाददाताओं से अपेक्षा की गयी है। प्रधान जिला जज द्वारा सभी विभागों द्वारा अपने विभाग अन्तर्गत लम्बित सुलहनीय वादों की सूची उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देश से संवाददाताओं को अवगत कराया गया। जिला जज ने बताया कि सभी सम्बन्धित विभागों, न्यायालय तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक का आयोजन किया गया है। मीडिया द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए किये गये सार्थक सहयोग के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इसका साकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। इस प्रेस कान्फ्रेस में प्रधान जिला जज ने संवाददाताओं को बताया कि परिवारिक मामलों के निस्तारण में इस जिला पूर्व में भी अच्छा रहा है और पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में बुरे बिहार में अव्वल रहा है इसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके लिए कई वादों का चयन किया गया है। प्रधान जिला जज द्वारा संवाददाताओं को जानकारी दिया गया कि सरकार के निर्देश के आलोक में एक मुष्त यातायात चालान निष्पादन योजना, 2026 लागू की गयी है जिसमें शमन की राशि में 50 प्रतिषत तक कम करने का प्रावधान है। सरकार के इस योजना से बड़ी संख्या में लोगो के चालान जमा करने हेतु सम्म्लिित होने की संभावना है, जिसके लिए न्यायालय परिसर में अलग से व्यवस्था की जा रही है। इस प्रेस कान्फ्रेंन्स में वादों के सम्बन्ध में प्राधिकार के सचिव तान्या पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारम्भिक स्तर पर अभी तक 2904 सुलहनीय वाद जो न्यायालय में लम्बित है चिन्ह्ति किया गया है तथा 45 वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्रदान किया गया है तथा तथा 400 से अधिक वादों का निस्तारण का लक्ष्य से सम्बन्धित ब्यौरा संवाददाताओं का उपलब्ध कराया गया। साथ ही प्री-लिटिगेषन के अन्तर्गत 5170 से अधिक बैंक ऋण सम्बन्धी मामलों में पक्षकारों को नोटिस किया गया है तथा 1500 से अधिक मामलो को इस लोक अदालत में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है और इनसे सम्बन्धित नोटिस प्रेषण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसे आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ प्रेस वार्ता के समय बताया गया कि न्यायालय स्तर से बड़े पैमाने पर नोटिस प्रेषित करने की कार्रवाई की गयी है जिससे कि न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण संभव हो सकेगा। सचिव द्वारा बताया गया कि इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण हेतु कुल 14 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें व्यवहार न्यायालय,औरंगाबाद के लिए 11 एवं अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर के लिए कुल 03 बेंच है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि दाउदनगर अनुमण्डल के लिए ऋण से सम्बन्धित वादों के निस्तारण के लिए अनुमण्डलीय न्यायालय, दाउदनगर में ही व्यवस्था किया गया है। प्रधान जिला जज द्वारा जिला वासियों से यह अपील भी किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आकर अपने वादों को निस्तारण कराने में विषेष रूचि लें और राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा जिलावासियों को अधिक से अधिक मिले इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार तत्पर है।