हत्या मामले में सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

अम्बुज कुमार ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज चतुर्थ दिव्या वशिष्ठ ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -100/18, सेशन ट्राइल संख्या -508/18,730/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी दसों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एपीपी सुरजमल शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संतोष पासवान,रामदहिन पासवान,भोला पासवान, कृष्णा पासवान,लुटन पासवान,भरत पासवान, विनय पासवान, अजय पासवान, सत्येन्द्र पासवान और नरेश पासवान पहरमा मुफ्फसिल को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा 147 में एक साल की सजा और धारा -148 में दो साल की सजा की सुनाई है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित परिवार को उचित प्रतिकर दिलाई जाए, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विनेश यादव पहरमा मुफ्फसिल ने 09/ 06/ 18 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बच्चों के क्रिकेट खेलने के विवाद ने अभियुक्तों के कारण हिन्सक रूप ले लिया अभियुक्तों द्वारा अचानक हुए हमले में सुरजदेव यादव को मृत्यु हो गई थी अभियुक्तों पर आरोप गठन 22/07/19 को हुई थी अभियुक्त संतोष पासवान घटना के समय से जेल में बंद था,अन्य अभियुक्तों को 30/04/26 को दोषी ठहराया गया था आज सजा सुनाई जाने के पश्चात अभियुक्तों के परिवार के दर्जनों महिला और बच्चे कोर्ट के बाहर खड़े होकर रो कर गमगीन माहौल कर दिया था अभियुक्तों को भी अपने गलत कर्म पर पछतावा हो रहा था।