अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने आज उपभोक्ता वाद संख्या -108/23 के सुचक बिन्दु देवी रिसियप को श्रीराम लाईफ इंश्योरेंस रिजनल कम्पनी के 2.20 लाख का चेक प्रदान किया, और कहा कि सूचिका अपने पति प्रवीण सिंह के दुर्घटना के बाद इलाज के क्रम में

मृत्यु पर नहीं प्राथमिकी दर्ज कराई थी और नहीं पोस्टमार्टम कराया था फिर भी जिला उपभोक्ता अदालत के अथक प्रयास से पीड़िता को इंसाफ मिला, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक के पति श्री सिमेंट के ट्रांस्पोर्टर में कार्य करते थे बीमा कम्पनी को बीमा के प्रथम राशि -07/02/22 को 17364 रूपया जमा किया था,15/04/22 को घर जाने के क्रम में दुर्घटना के शिकार हो गये,सदर अस्पताल में इलाज के बाद जमुहार में इलाज कराया तत्पश्चात एक माह बनारस में इलाजरत रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी पत्नी ने बीमा कंपनी से बिमित राशि के मांग किया तो बीमा कंपनी ने कई माह टालमटोल किया तो वाद सुचिका ने 13/09/23 को वकालतन नोटिस भेजकर जिला उपभोक्ता अदालत में 15/10/23 को न्याय के लिए वाद प्रस्तुत किया।
