नाबालिग के अपहरण में हुई सज़ा का एलान

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने देव थाना कांड संख्या -211/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त प्रदीप कुमार पाल बुदिबीगहा मदनपुर को बीएनएस की धारा -137(2) में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और पोक्सो एक्ट की धारा -12 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाई जाए, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को कल ही नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने 27/09/24 को कहा था कि प्रतिदिन के भांति 2:30 बजे कोचिंग करने गई थी शाम 06 बजे तक नहीं लोटी, तो काफी खोजबीन करने पर पता चला कि मेरे पत्नी के मोबाइल पर 1:42 में अभियुक्त का फोन आया था पूर्व में भी फ़ोन आते थे इसलिए पुरा विश्वास है कि अभियुक्त ने ही मेरी लड़की का अपहरण कर भगा ले गया है अनुसंधान के क्रम में और गवाहों की गवाही से घटना की पुष्टि हुई थी।