औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 35/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी छोटु कुमार जगदेव नगर को छेड़खानी के मामले में निम्न धारा में सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि भादंसं की धारा 354ए में तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना, धारा 8 पोक्सो और धारा 12पोक्सो में भी यही सज़ा सुनाई है तथा जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास , सज़ा के आलावे होगी