पत्नी का हत्यारा दोषी करार
औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या -33/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त ओपू रजक कासमा को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया है एक अन्य अभियुक्त मालती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता
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