अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या -182/23,सत्रवाद संख्या -59/24,53ए/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त छोटेलाल कुमार,अजीत कुमार, रोहित कुमार, मनोज कुमार, गुड्डू कुमार, सुरेन्द्र सिंह ग्राम किशुनपुरा हसपुरा को
भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया हैऔर धारा -147 में दो साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त छोटेलाल कुमार घटना के समय से जेल में बंद हैं अन्य अभियुक्तों को भी 20/07/26 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था पीड़ित पक्ष के प्रतिकर के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उषा देवी ग्राम किशुनपुरा हसपुरा ने 15/06/23 को प्राथमिकी में बताया कि 10/06/23 को रात्रि 08 बजे अभियुक्तगण हमारे नाली के पाटन चुरा रहे थे तो हमारे पति तपेश्वर सिंह ने इसका विरोध किया तब सभी अभियुक्तों ने मिलकर एक राय होकर जान से मारने के नियत से
लोहे के रड , लाठी,कुदाल से हमला कर दिया जिससे तपेश्वर सिंह बुरी तरह से घायल होकर बिहोश हो गये, हसपुरा अस्पताल भर्ती कराने के बाद गया मेडिकल कॉलेज ले गये पटना के अस्पताल में मस्तिष्क का आपरेशन किया गया घटना के एगारह दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई न्यायालय में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल किया गया और अभियोजन की ओर से दस गवाही हुई थी अभियुक्तों पर आरोप गठन 30/01/24 को हुई थी ।
