नाबालिग से जबरन शादी के आरोपी को बीस साल सश्रम कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने पोक्सो केस नम्बर -79/25,कासमा थाना कांड संख्या -87/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि 06/07/26 को प्राथमिक अभियुक्त गुंजन सिंह बंदेया को बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया गया था 10/07/26 को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा -4(2) और बीएनएस की धारा -65(1) में बीस साल सश्रम कारावास की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और बीएनएस की धारा -87 में सात साल की सजा और बीस हजार रूपया जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियोजन की ओर से 08 गवाही हुई थी अभियुक्त पूर्व में 4 माह 22 दिन जेल में रह चुका है, बिहार पीड़ित संसोधन योजना 2019 के तहत
जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा दिलाने में मदद करें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नाबालिग लड़की के पिता ने 28/06/25 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि लड़की अल्ट्रासाउंड कराने रफीगंज गई थी वहीं से अभियुक्त ने बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और
दुसरे दिन देवकुंड ले जाकर जबरन शादी कर लिया तो लड़की ने रोते हुए इसकी जानकारी अपने पिता को फोन कर बतायी, अभियुक्त पर आरोप गठन -31/10/25 को हुई थी, आरोप गठन के बाद तेजी से ट्राइल पुरी कर सज़ा सुनाई गई है।