हत्या मामले में आरोपी दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या -179/20, एसटीआर -60/21,198/22, में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त राजू प्रसाद गुप्ता खजुरी फार्म बारूण को भादंवि धारा -302 और आर्म्स एक्ट की धारा -27 में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21/08/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त 11/09/20 से जेल में बंद हैं ,प्राथमिकी सूचक शिवपूजन चौधरी खजुरी फार्म बारूण ने प्राथमिकी में बताया था कि 01/09/20 को शाम 5:30 बजे अपने पुत्र ओमप्रकाश चौधरी के साथ अपने घर पर था तब अपने दो अन्य सहयोगी के साथ अभियुक्त घर पर आया और पिस्तौल लहराते हुए घर में घुसकर ओमप्रकाश चौधरी को गोली मारकर हत्या कर दी घटना के बाद अभियुक्त भागने में सफल हुए, सूचक ने कहा था कि मेरे पुत्र का गांव में एक महिला से अवैध संबंध था जिससे अभियुक्त नाराज था, अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र 30/11/20 को आया था अभियुक्त पर आरोप गठन 17/03/21 को हुई थी अभियुक्त के घर से देशी कट्टा और खाली खोखा बरामद किया गया था।